आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का मकान किया कुर्क, NIA की कार्यवाही

दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों से जुड़े 2022 के एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पकड़े। एक व्यक्ति के ठाणे स्थित मकान को “अपराध से अर्जित आय” के रूप में कुर्क कर दिया गया है। एनआईए के अनुसार सभी आरोपियों के संबंध दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी से हैं।
पिछले साल 3 फरबरी को हुआ था मामला दर्ज
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पिछले साल 3 फरवरी को एनआईए द्वारा दर्ज मामले में मुख्य आरोपी आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान का मकान पड़ोसी जिले ठाणे में मीरा रोड के मंगल नगर में स्थित है। बयान में उल्लेख किया गया है कि इस (मकान) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 25 (1) के तहत ‘आतंकवाद से अर्जित आय’ के रूप में कुर्क किया गया है।
बयान में कहा गया है कि एनआईए ने तीन आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान, शब्बीर अबुबकर शेख उर्फ शब्बीर टकला और मोहम्मद सलीम कुरेशी उर्फ सलीम फ्रूट के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इस मामले में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ शेख दाऊद हसन और शकील बाबू मोहिद्दीन शेख उर्फ छोटा शकील भी नामजद है।
यह मामला वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और ‘डी-कंपनी’ नाम के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधी गिरोह से संबद्ध है। दाऊद की डी कंपनी के देश में हुए कई बड़े हादसों में नाम आए हैं और उनके कथित तौर पर लिंक भी निकले हैं।
दाऊद की डी-कंपनी से जुड़े हैं आरोपियों के नाम
NIA ने अपने इस बयान में यह भी कहा है कि इब्राहिम और शकील फरार हैं और उन पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गये हैं। एनआईए के अनुसार सभी आरोपियों के संबंध दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी से हैं।