अब दूसरे राज्य के कैंडिडेट को भी बिहार में मिलेगी टीचर की नौकरी, नीतीश कैबिनेट ने लिए बड़ा फैसला

पटना। बिहार में शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।यानि कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा। बताते चलें कि बिहार सरकार ने एक लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 जून 2023 से इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। 12 जुलाई तक अभ्यर्थी आपना आवेदन कर सकते हैं।
स्थानी युवा कर सकते हैं विरोध
नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है। इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया था। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए उनकी नियुक्ति बीपीएससी के तहत की जाएगी। इससे बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडे़ हुए हैं।