Wed. Apr 22nd, 2026

Bilaspur High Court : हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, रायपुर जिलाधीश और खादय नियंत्रक को जारी किया नोटिस

Bilaspur High Court :

Bilaspur High Court : अधिवक्ता नंदे ने कहा है कि जब शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान के खिलाफ जिला स्तर पर शिकायत दर्ज कराई तो तत्कालीन रायपुर जिला जिलाधीश के निर्देश पर जांच किए जाने पर गंभीर अनियमितता पाई गई थी।

Bilaspur High Court रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रायपुर जिलाधीश एवं खादय नियंत्रक द्वारा राशन दुकानदार के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई नहीं करने को लेकर उच्च न्यायालय ने न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। हालांकि ततसंबंध में नोटिस मिलने या जानकारी होने से जिलाधीश एवं खादय नियंत्रक ने इंकार किया है।

अधिवक्ता जितेंद्र नाथ नंदे ने बताया है कि शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विरुद्ध जिला स्तर पर शिकायत किए जाने पर तात्कालीन रायपुर जिलाधीश के निर्देश पर जांच किए जाने पर गंभीर अनियमितता पाई गई थी। तब तत्कालीन जिलाधीश ने जांच के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। इस जांच के बाद खादय संचनालय स्तर पर जांच दल बनाकर उच्च स्तरीय जांच करवाई गई।

अधिवक्ता के मुताबिक उसमें भी गंभीर अनियमिताएं पाए जाने पर कार्यवाही नही की जा रही थी। तब शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा ने 4 माह बाद बिलासपुर उच्च न्यायालय में शिकायत की गई। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर सहित सहायक खाद्य अधिकारी और दो अन्य खादय  निरीक्षकों का दल बनाकर उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में अभिमत लेने के लिए दल बनाया गया। अधिवक्ता जितेंद्र नाथ नंदे के अनुसार इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा ने उनके माध्यम (अधिवक्ता ) उच्च न्यायालय में इसे न्यायिक अवमानना बता याचिका दायर की। जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अवमानना को लेकर मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में रायपुर जिलाधीश और खादय नियंत्रक को न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों द्व्रारा जवाब दिए जाने के बाद आगे की कार्यवाही होने का उल्लेख न्यायिक आदेश में हैं।

(डा. लेखक विजय )

About The Author

इन्हें भी पढ़े