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राजपाल यादव को बड़ा झटका, हाईकोर्ट के फैसले से फिर जेल जाने की नौबत

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभिनेता पर जुर्माना भी लगाया। सजा को बरकरार रखते हुए अदालत ने राजपाल यादव के व्यवहार को “संदिग्ध” बताया और अधिकारियों को उन्हें वापस जेल भेजने का निर्देश दिया। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में एक्टर का रवैया संदिग्ध रहा है।

राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला उनकी फिल्म “आता पता लपाता” से जुड़ा है। 2010 में, उन्होंने फिल्म के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और वे समय पर कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे। भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके चलते उनके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत सात अलग-अलग मामले दर्ज किए गए।

कोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव बार-बार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे

जून 2024 में, उच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगा दी और उन्हें लगभग 9 करोड़ रुपये की बकाया राशि चुकाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का अवसर दिया। हालांकि, अदालत के अनुसार, राजपाल यादव बार-बार अपने वादे पूरे करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, इस वर्ष 2 फरवरी को अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और अब उनकी सजा को बरकरार रखा गया है।

2018 में, निचली अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को इन मामलों में छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में सजा पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें बकाया राशि चुकाने के कई अवसर दिए। हालांकि, अदालत के अनुसार, बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने उनकी अंतरिम राहत रद्द कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। (एजेंसी’)

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