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फिरोजाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासूम आरव के हत्यारे को मिली फांसी की सजा

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने डेढ़ वर्षीय आरव की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश ने आरोपी विराज उर्फ ​​जितेंद्र पाठक को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। इस सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने महज छह दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जबकि अदालत ने घटना के मात्र 40 दिनों के भीतर अपना फैसला सुना दिया।

यह घटना इसी वर्ष 30 मई को फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित यादव कॉलोनी में घटी। आरोप है कि बदायूं निवासी विराज उर्फ ​​जितेंद्र पाठक ने डेढ़ वर्षीय आरव की सड़क पर फेंककर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में व्यापक आक्रोश फैल गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया था।

इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हुई। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच आरोपी को फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने विराज उर्फ ​​जितेंद्र पाठक को मौत की सजा सुनाई।

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी बेहद तेज रही। सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस ने घटना के महज छह दिनों के भीतर ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। परिणामस्वरूप, मुकदमा भी तेजी से आगे बढ़ा। जांच कम समय में पूरी हो गई और अदालत के समक्ष पुख्ता सबूत पेश किए गए।

अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाह पेश किए जिन्होंने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और सबूत प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह पेश किया। सभी गवाहों की गवाही, उपलब्ध सबूतों और संपूर्ण रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला किया।

सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि जिला न्यायाधीश द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी विराज उर्फ ​​जितेंद्र पाठक अदालत में खुद को थप्पड़ मारने लगा। उन्होंने कहा कि मामला बेहद जघन्य था और अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। पुलिस और अभियोजन पक्ष की त्वरित कार्रवाई के कारण मामला मात्र 40 दिनों में सुलझ गया।

फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय के सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि डेढ़ साल के बच्चे की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 30 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद जिला न्यायाधीश ने आरोपी विराज उर्फ ​​जितेंद्र पाठक को दोषी पाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों की जांच के बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला तेज जांच और प्रभावी पैरवी का नतीजा है।(एजेंसी)

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