पटना कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज
पटना: कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र कोचिंग से कारगिल चौक जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने सभी को वहीं रोक लिया है। आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। छात्रों ने रौशन आनंद के समर्थन में नारेबाजी की। खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ छात्र हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इनमें लिखा था- ‘झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो’, ‘मैं निर्दोष हूं’।

जानिए क्या है पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। खान सर के पक्ष की ओर से रौशन आनंद पर आरोप लगाए गए थे। जबकि रौशन आनंद ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
रौशन आनंद की जमानत पर मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को यह फैसला सुनाया। शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान खान के वकील ने बेल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले से इनका आपराधिक इतिहास है। इधर, फायरिंग मामले में खान सर ने भी पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
पुलिस की छात्रों से की अपील- किसी बहकावे में न आएं
खान सर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद, शुक्रवार, 4 मई को IG ऑफिस में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की थी कि वे किसी भी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आएं।
खान सर को बड़ी राहत
वहीं, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। (एजेंसी)

