खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट की रोक
Bihar News: पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई।जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने उन्हें सुरक्षा न देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत पर भी हुई सुनवाई
इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मउआर ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। इस दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने मांगी केस डायरी
कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे विवाद और गोलीबारी के मामले में अदालत ने पुलिस से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन तलब किया है। इस मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं। इसी प्रकरण में ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की नियमित जमानत अर्जी पर भी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं ज्ञान विन्दु के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिहा नहीं करने को लेकर छात्रों और लोगों में आक्रोश भी है।
पटना से फरार हैं फैजल खान
फिलहाल फैजल ख़ान उर्फ ख़ान सर पटना से फरार है। विवाद के बाद से उनकी कुछ पता नहीं चला है. दावा किया जा रहा है कि पुलिस के डर से फैजल खान फरार हैं। क्योंकि कोर्ट से राहत मिलने से पहले पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगादार दबीश दे रही थी।
फैजल ख़ान की गिरफ्तारी के लिए पटना के आस पास के जिलों में पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी की थी। इसकी जानकारी पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने खुद दी थी। आपको बता दें कि फैजल ख़ान ने बेल पिटीशन 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में किया था। 8 जून को बेल पिटीशन रजिस्टर्ड हुआ और आज यानी कि 9 जून को इस पर सुनवाई हुई। जिसमें फैजल खान को बड़ी राहत मिली है। (एजेंसी)

