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श्रम विभाग का बड़ा फैसला, अब 24 घंटे में मिलेगा दुकान का लाइसेंस

CG News : छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और समयबद्ध बना दिया है। इसके लिए विभाग ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है। इसके बाद अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जो 3 जून 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। इसके लिए नियोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा। यह पूरी व्यवस्था स्व-घोषणा पर आधारित और सिस्टम-जनरेटेड होगी, जिसमें किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

डिजिटलीकरण और निगरानी बेहद आसान

श्रम विभाग ने नई व्यवस्था के तहत जारी सभी श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः वैध माने जाएंगे। इसके साथ ही श्रम विभाग के पोर्टल पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन रजिस्टर रखा जाएगा। इससे अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उनकी निगरानी बेहद आसान हो जाएगी।

नियोक्ताओं की होगी जिम्मेदारी, डिस्प्ले करना अनिवार्य

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन में कोई भी जानकारी, तथ्य या दस्तावेज गलत अथवा भ्रामक पाए जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इसके अलावा, सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान परिसर में नाम-पट्ट के साथ इस पंजीयन प्रमाण-पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

100 रुपए शुल्क देकर बदलाव

यदि कोई नियोक्ता अपने पंजीयन प्रमाण-पत्र में नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति जैसे विवरणों में कोई बदलाव करना चाहता है तो वह मात्र 100 रुपए का संशोधन शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में भी संशोधित प्रमाण-पत्र 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा। सरकार के इस ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस कदम से कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यापारियों को एक सुविधाजनक माहौल मिलेगा।

24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र मिल सकेगा

श्रम विभाग की नई व्यवस्था से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। अब व्यापारियों को 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र मिल सकेगा, जिससे समय और कागजी कार्रवाई दोनों की बचत होगी। यह कदम राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगा। (एजेंसी)

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