आय से 408% अधिक संपत्ति मिली थी छापे में : अदालत ने खनिज अफसर को सुनाई 7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

भिलाई। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद दुर्ग जिले में कोर्ट से अफसर को सजा हुई है। दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
जानिए क्या है मामला…
इस प्रकरण में आरोपित गणेश प्रसाद कुम्हारे, तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग द्वारा अपने तथा अपने परिवार वालों के नाम पर अत्यधिक मात्रा में चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने की गोपनीय सूचना एसीबी रायपुर को मिली थी। जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर 11 अक्टूबर 2020 को एसीबी की टीम ने आरोपित के विजय नगर स्थित नवनिर्मित मकान की तलाशी ली। इस दौरान नकद रकम,बैंक संबंधित दस्तावेज, बीमा पालिसी, अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया गया।
सकल आय की तुलना से कई गुना मिली संपत्ति
एसीबी ने रेड मारकर कार्रवाई की, तब अधिकारी के आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया। जिसके मुताबिक आरोपित द्वारा कुल दो करोड़ 20 लाख 51 हजार 378 रुपये के अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया। जो उसकी औसत सकल आय की तुलना में 408 प्रतिशत अधिक था।
विवेचना के बाद आरोपित गणेश प्रसाद कुम्हारे, सहायक खनिज अधिकारी, दुर्ग के विरुद्ध धारा 13(1)(ई) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध प्रमाणित होने पर प्रकरण विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित गणेश प्रसाद कुम्हारे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।