Paytm Payments Bank पर बड़ा एक्शन, दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करने का दिया आदेश
RBI की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, Paytm Payments Bank के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू, पूर्व SBI अधिकारी गिरिकुमार एम नायर बने ऑफिशियल लिक्विडेटर
Paytm Payments Bank Limited को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक की याचिका पर बैंक को पूरी तरह बंद करने यानी वाइंड अप करने का आदेश जारी कर दिया है। RBI ने मंगलवार को जारी अपने बयान में बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को दिए गए आदेशों के तहत Paytm Payments Bank को बंद करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम नायर को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत निर्धारित सभी अधिकार और शक्तियां दी गई हैं।
RBI की कार्रवाई के बाद शुरू हुई बंद करने की प्रक्रिया
Paytm Payments Bank के खिलाफ RBI की कार्रवाई लंबे समय से चल रही थी। केंद्रीय बैंक ने बैंक द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन और नियामकीय चिंताओं को लेकर कई बार सख्त कदम उठाए थे। RBI का कहना था कि बैंक का इस तरह संचालन जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद RBI ने बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अब अदालत के आदेश के बाद Paytm Payments Bank के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पहले भी RBI ने की थी सख्त कार्रवाई
Paytm Payments Bank पर यह पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में RBI ने बैंक के खिलाफ कई नियामकीय कदम उठाए हैं। मार्च 2022 में RBI ने सुपरवाइजरी कंसर्न का हवाला देते हुए बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।
इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को RBI ने Paytm Payments Bank पर अतिरिक्त कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। इन कार्रवाइयों के बाद बैंक के संचालन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।
अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक को पूरी तरह बंद करने और परिसमापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नियुक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंक से जुड़ी प्रक्रिया को कानून के तहत पूरा करेंगे।

