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आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट का झटका, आज शाम तक सरेंडर करने का आदेश

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जो उन्हें चिकित्सीय आधार पर दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह आसाराम की सेहत का ध्यान रखे। गौरतलब है कि आसाराम की 20 दिन की पैरोल मंगलवार शाम को खत्म हो रही है; उन्हें शाम 5:00 बजे तक सरेंडर करना होगा।

आसाराम बापू को आज करना होगा सरेंडर

अपनी याचिका में, आसाराम ने अदालत से अपनी पैरोल बढ़ाने का अनुरोध किया था। उनके वकील ने बताया कि वे अभी उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती हैं और चिकित्सीय आधार पर पैरोल बढ़ाने की मांग की। हालाँकि, अदालत ने पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उनकी पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई, और अब उन्हें 27 अक्टूबर को शाम 5:00 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा।

आसाराम बापू की पेरोल की मियाद खत्म

आसाराम एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 20 दिनों की पैरोल दी थी, जो 3 अगस्त, 2026 से प्रभावी होनी थी। हालाँकि, गुजरात में बलात्कार के एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी रिहाई में बाधा आ गई। इसके बाद, 6 अक्टूबर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनकी पैरोल से जुड़े आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। इसके बाद आसाराम जेल से बाहर आए पैरोल के दौरान वह मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे थे, जहां उनके पंचकर्म उपचार की योजना थी। आसाराम ने सीने में दर्द की शिकायत भी की थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। (एजेंसी)

 

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