Thu. May 22nd, 2025

Delhi: बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से यौन उत्पीड़न मामले में मिली जमानत

भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद को जमानत दे दी है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दी है। बिना कोर्ट की मंजूरी के भाजपा सांसद विदेश नहीं जा सकेंगे। शिकायतकर्ताओं को कोई प्रलोभन और धमकी नहीं देने के भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ – साथ दिल्ली की अदालत ने महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत दी है। दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी गई है।

बता दें कि बीती 18 जुलाई को बृज भूषण सिंह को कोर्ट की ओर से 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई थी। साथ ही कहा था कि उनकी नियमित जमानत पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।

अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। न्यायाधीश जसपाल ने सात जुलाई को सिंह और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया था।

इसके बाद अदालत ने उसी दिन सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के साक्ष्य है। आरोपी सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

 

About The Author