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कोचिंग विवाद: खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट से मिली जमानत

Khan Sir News: कोचिंग विवाद मामले में पटना के खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को बड़ी राहत मिली है, अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित है, कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर खान के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। उनके सुरक्षा गार्डों पर घटना के दौरान गोली चलाने का आरोप है। खान और उनके दो निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड) को भी इस पूरे विवादित मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।

इस हाई-प्रोफाइल विवाद के बाद गिरफ्तारी के डर से आरोपियों ने कानूनी राहत पाने के लिए अदालत का रुख किया। सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज, सोमवार को, अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान समेत तीनों व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दी।

खान सर के खिलाफ FIR

बाद में एक वीडियो सामने आया, जिसने जांच की दिशा बदल दी। पुलिस का दावा है कि खान सर के बॉडीगार्ड ने भी गोली चलाई थी। दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा दी थी। उन्होंने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, और अदालत ने उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।

पिछली अदालती सुनवाई के बाद, खान के वकील अरविंद कुमार मौर ने समाचार एजेंसी को बताया, “जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे, इसलिए आज आदेश नहीं सुनाया जा सका। इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।” उन्होंने कहा कि आदेश सुनाए जाने तक टीचर को सख़्त कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा लागू रहेगी।

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा, अदालत ने बुधवार को उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। (एजेंसी)

 

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