सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, संसद सदस्यता हुआ बहाल

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में लम्बे समय से विवादों में घिरे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा को लंबित कर दिया है। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गाँधी की संसद सदस्यता बहाल कर दिया गया है।
सिंघवी ने दी ये दलील
‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया।
कोर्ट में दी गई दलीलें
सिंघवी- मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे।
पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने राहुल का बयान पढ़ा- सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? और ढूंढोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे।
जेठमलानी ने कहा कि क्या यह एक पूरे वर्ग का अपमान नहीं है? पीएम मोदी से राजनीतिक लड़ाई के चलते मोदी नाम वाले सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं।
फिलहाल इस पुरे मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये राहुल गाँधी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ख़ुशी की लहर है।