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बाबा राम रहीम फिर जेल से बाहर: 30 दिन की पैरोल पर सवाल, 9 साल में 16वीं बार रिहाई

राम रहीम

हरियाणा की भाजपा सरकार एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर चर्चा में आ गई है। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को इस बार 30 दिन की पैरोल दी गई है, जिसके बाद वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 6:34 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच उसे चुपचाप जेल से बाहर निकाला गया और वह सीधे सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गया।

9 साल में 16 बार पैरोल, फिर उठे सवाल

2017 से जेल में बंद राम रहीम को अब तक 16 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। इस दौरान वह लगभग 430 दिन तक जेल से बाहर रह चुका है। 2026 में यह दूसरी बार है जब वह पैरोल पर बाहर आया है। इस साल जनवरी में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसके बाद फरवरी में वह वापस जेल लौटा था।

“नियमों के मुताबिक रिहाई या खास मेहरबानी?” सवाल फिर चर्चा में

हरियाणा सरकार की ओर से लगातार मिल रही पैरोल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि गंभीर मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे व्यक्ति को बार-बार राहत मिलना कई सवाल खड़े करता है। वहीं, सरकार की ओर से इसे नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया बताया जाता है, जिसके अनुसार कैदियों को तय समय पर पैरोल और फरलो का लाभ मिल सकता है।

पैरोल पर पाबंदियां, फिर भी चर्चाओं का दौर जारी

इस बार राम रहीम पर कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। उसे सार्वजनिक सभा करने और डेरे से बाहर गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके उसकी रिहाई को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है।

जेल नियमों का हवाला, लेकिन सवाल बरकरार

नियमों के अनुसार कैदियों को साल में तय अवधि तक पैरोल और फरलो मिल सकती है, लेकिन राम रहीम के लगातार बाहर आने पर सवाल उठते रहे हैं। इस साल उसके कुल 70 दिन के बाहर रहने की संभावना भी बताई जा रही है।

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