आगरा जामा मस्जिद मामले में ,18 जुलाई को होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश, आगरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा की ओर से आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों में देव विग्रह दबे होने एवं उनकी निकासी के आदेश देने के संबंध में न्यायालय में 11 मई को याचिका दायर की थी।

प्रस्तुत याचिका पर लघुवाद न्यायाधीश भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की ओर से विगत पेशी पर प्रतिवादी गणों के विरुद्ध मुकदमे के विचारण के लिए नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए थे। मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी। मगर विपक्ष की तरफ से अदालत में कोई हाजिर नही हुए ।

इसके अलावा अन्य प्रतिवादीगणों पर समन की तामील के लिए प्रतीक्षा की जाएगी। वादी पक्ष द्वारा उक्त मामले में जामा मस्जिद आगरा के भौतिक निरीक्षण हेतु अदालत से अमीन की नियुक्ति के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस पर मामले में भी 18 जुलाई को ही सुनवाई होगी।

दोनों पक्षों को भेजा गया था नोटिस
कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्रीकृष्ण की मूर्ति होने का दावा किया है। मामले में उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट बनाया है। इसकी ओर से बीती 11 मई को अदालत में याचिका दायर की गई। साथ ही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद, दीवान ए खास, जहांआरा मस्जिद, आगरा किला, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, उत्तर प्रदेश और श्रीकृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजा गया है।

 

 

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