रेलवे का अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान, सुप्रीम कोर्ट से मिली 10 दिनों की राहत

उत्तरप्रदेश। मथुरा रेलवे लाईन विस्तार के लिए रेलवे से लगे हुए घरों को खाली करने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया था | जिसके बाद रेलवे ने अतिक्रमण हटाने अभियान शुरू किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही एक सप्ताह के बाद विध्वंस और पोस्ट मामलों के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है ।

अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान
बता दें सोमवार यानी 14 अगस्त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चलायी गयी। इस दौरान शाम तक 75 मकानों को तोड़ दिया गया था। वहीं, चिह्नित किए गए 135 मकानों में 60 को नौ अगस्त को तोड़ा गया।

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