शाम 5 बजे के बाद नो एंट्री: राहुल गांधी की महारैली के लिए दिल्ली पुलिस ने तय किए नियम
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ‘इंडिया गठबंधन’ (INDIA Alliance) की आगामी 1 नवंबर को प्रस्तावित ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने रामलीला मैदान में इस बड़े शक्ति प्रदर्शन को सशर्त अनुमति देते हुए आयोजकों पर 14 कड़े प्रतिबंध और जिम्मेदारियां तय की हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों की अनदेखी पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समय सीमा पर सख्त रुख: 5 बजे के बाद रुकने की मनाही
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक महारैली का समय किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा। आयोजकों को शाम 5:00 बजे तक पूरा कार्यक्रम समाप्त कर भीड़ को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके अलावा, रैली समाप्त होने के बाद या उससे पहले किसी भी कार्यकर्ता या समर्थक को मैदान परिसर में रात बिताने की अनुमति नहीं होगी।
मंच से आपत्तिजनक भाषणों पर तत्काल रोक
सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने भाषणों की सामग्री को लेकर सख्त हिदायत दी है। मंच से जाति, धर्म, वर्ग या रंगभेद से जुड़ा कोई भी भड़काऊ या धमकी भरा वक्तव्य नहीं दिया जा सकेगा। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई वक्ता मर्यादा लांघता है, तो आयोजकों को फौरन उसका माइक काटकर उसे मंच से हटाना होगा। साथ ही रैली को केवल मैदान के भीतर तक सीमित रखना होगा, बाहर किसी भी तरह की पदयात्रा या मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हाई-टेक निगरानी और कंट्रोल रूम अनिवार्य
सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस ने आयोजकों को पूरे मैदान, मंच, दर्शक दीर्घा और निकास द्वारों पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मैदान पर कम से कम 5 मॉनिटर्स वाला एक कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा, जहां से सभी गतिविधियों की निरंतर रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। मैदान में व्यवस्था संभालने वाले सभी वॉलंटियर्स के लिए निर्धारित ड्रेस कोड या पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है।
ट्रैफिक, पानी और सुविधाओं का रखना होगा ध्यान
रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पेयजल टैंकरों और चल-शौचालयों की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। यातायात को सुचारू रखने के लिए बसों और वाहनों को केवल ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने की अनुमति होगी। आयोजकों को मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम की रूपरेखा, मुख्य अतिथियों और वॉलंटियर्स के नाम तथा रैली में आने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही पुलिस को सौंपने होंगे।

