साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, युवाओं और किसानों के हित में दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी
Sai Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला, राज्य की तीसरी श्रेणी की कुछ सीधी भर्तियों में भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। दूसरा, खरीफ और रबी मौसमों के दौरान किसानों को उर्वरकों की समय पर और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
राज्य की सुरक्षा सेवाओं में युवाओं मिलेगा अवसर
मंत्रिमंडल ने राज्य सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों के लिए 2026 के आरक्षण नियमों को मंजूरी दे दी है। इस नियम के तहत, अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में कांस्टेबल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई, 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार लिया गया है। यह आरक्षण केवल उन अग्निवीरों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की सुरक्षा सेवाओं में प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को अवसर मिलेंगे।
उप समिति में ये मंत्री शामिल
खरीफ और रबी मौसमों के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री करेंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालयों का प्रभार है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इस समिति के सदस्य होंगे।
कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को बैठकों में आमंत्रित कर सकती है। समिति उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और आपूर्ति की समीक्षा करेगी और राज्य सरकार को आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सकें और खेती प्रभावित न हो।(एजेंसी)

