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इस राज्य में 6 महीने तक नहीं होगी हड़ताल! सरकार ने जारी की अधिसूचना

आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए बड़ा फैसला, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

प्रमुख सचिव कार्मिक एम. देवराज द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (ESMA) की धारा 3(1) के तहत राज्यपाल ने छह महीने की अवधि तक हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय लोकहित और आवश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

 

यह प्रतिबंध राज्य सरकार के सभी विभागों से जुड़ी आवश्यक लोक सेवाओं के अलावा सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों, सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली सेवाओं पर भी लागू होगा। आदेश लागू होने के बाद अधिसूचना के दायरे में आने वाले कर्मचारी निर्धारित अवधि तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ ESMA के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम जनता को बिना किसी बाधा के आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

 

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