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New Rules For Employees: कर्मचारियों पर लगा ‘मीडिया लॉकडाउन’! सरकार की आलोचना करना पड़ेगा भारी? जारी हुए नए नियम

सरकारी कर्मचारियों के मीडिया में बयान देने, डिबेट में हिस्सा लेने और सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक करने पर नई पाबंदियां लागू की गई हैं।

 

कोलकाता। सरकारी कर्मचारियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के मीडिया में बयान देने, टीवी डिबेट में हिस्सा लेने, सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक करने और संवेदनशील जानकारी लीक करने पर रोक लगा दी गई है।

 

राज्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियम पहले से लागू अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, पश्चिम बंगाल सेवा नियम 1980 और पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचरण नियम 1959 के तहत लागू किए गए हैं।

 

यह आदेश राज्य सरकार से जुड़े IAS, WBCS, WBPS अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों, नगर निकायों, नगर निगमों, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू होगा।

 

इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता Abhishek Banerjee ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आदेश लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

 

अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि कर्मचारियों को प्रेस से बातचीत करने, लेख लिखने, मीडिया कार्यक्रमों में शामिल होने और सरकार की आलोचना करने से रोका जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

 

राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने और संवेदनशील सरकारी जानकारी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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