PF Withdrawal Via ATM: अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा..
EPFO 3.0 के तहत PF निकासी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और तेज हो सकती है।
PF Withdrawal Via ATM: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO 3.0 प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही PF यानी भविष्य निधि का पैसा ATM और UPI के जरिए निकालने की सुविधा शुरू की जा सकती है। माना जा रहा है कि यह सुविधा मई 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है।
इस नई व्यवस्था का फायदा देशभर के लगभग 7.8 करोड़ कर्मचारियों को मिल सकता है। इससे PF निकालने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
क्या है EPFO 3.0?
EPFO 3.0 एक डिजिटल अपग्रेड सिस्टम है, जिसका उद्देश्य PF से जुड़ी सभी सेवाओं को आसान, तेज और पूरी तरह पेपरलेस बनाना है। इसके लागू होने के बाद PF क्लेम, बैलेंस चेक, ट्रांसफर और निकासी जैसी प्रक्रियाएं पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएंगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह लागू किया जा सकता है।
तेज होगा क्लेम प्रोसेस
नई व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक के PF क्लेम ऑटोमेटिक तरीके से सेटल किए जा सकते हैं। इससे क्लेम प्रक्रिया का समय घटकर सिर्फ 2 से 5 दिन तक रह सकता है।
अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस होगी।
ATM और UPI से PF निकासी
EPFO 3.0 के तहत सदस्यों को एक खास ATM कार्ड दिया जा सकता है, जो सीधे उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इसकी मदद से खाताधारक ATM से सीधे पैसा निकाल सकेंगे।
इसके अलावा PhonePe, Google Pay और अन्य UPI ऐप्स के जरिए भी PF राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। शुरुआती चरण में लगभग 1 लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
नौकरी बदलने पर आसान होगा PF ट्रांसफर
नई व्यवस्था में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। अब पुराने संस्थान से नए संस्थान में PF बैलेंस ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किन शर्तों को पूरा करना होगा?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य का UAN एक्टिव होना जरूरी होगा। साथ ही आधार, PAN और बैंक अकाउंट का लिंक होना भी अनिवार्य रहेगा।
नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारी एक महीने बाद अपने PF का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि दो महीने बाद निकाली जा सकती है।

