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Chhattisgarh News: मिली भगत कर कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप, जानें पूरा मामला

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Chhattisgarh News: बिलासपुर के चर्च आफ खाईस्ट कुटुदंड के पदाधिकारियों पर कब्रिस्तान की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगा था।

Chhattisgarh News: रायपुर। बिलासपुर के चर्च आफ खाईस्ट कुटुदंड के पदाधिकारियों पर कब्रिस्तान की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगा था। जिसमें पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा और उनके पुत्र शंकर केरकेट्टा का नाम शामिल है। न्यायालय ने सभी दस्तावेजों व सबूतों के आधार पर पूर्व विधायक और उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

सिविल लाइंस थाना पुलिस बिलासपुर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि वह मामले में संबंधित दस्तावेजों को एकत्र कर रही है। चर्च आफ खाईस्ट का कुटूदंड में कब्रिस्तान है। जिसे सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर बाउंड्रीवॉल किया गया है। पुलिस के अनुसार 16 दिसंबर 21 को इसमें से एक एकड़ जमीन को पूर्व विधायक केरकेट्टा व उनके पुत्र शंकर केरकेट्टा ने मात्रा 99 लाख 22 हजार रुपए में बेच दिया था।

तब संस्था के पदाधिकारियों पर मिलीभगत कर जमीन बिक्री करने का आरोप लगा। इसकी जानकारी चर्च आफ खाईस्ट के अन्य पदाधिकारियों को हुई। तब उन्होंने बिक्री को लेकर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर और सिविल लाइंस पुलिस से शिकायत की थी। पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जिस पर पदाधिकारियों जिला न्यायालय जा पहुंचे थे।

न्यायालय में यह साफ हो गया कि फर्जीवाड़ा कर जमीन की बिक्री की गई थी। ऐसे में न्यायालय ने 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बिलासपुर सिविल लाइंस पुलिस ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 10 लोगों की सूची में पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा, शंकर केरकेट्टा, बिरन साय कुजूर, बिरिम साय टोप्पो ,दीपक, महावीर कुजूर, हेमिल्टन थॉमस, जे डब्लू दास, पुष्पा मिंज एवं अरुण टोप्पो शामिल है।

(लेखक डा. विजय)

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