Gyanvapi Mosque : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साफ सफाई कर पाएंगे हिंदू
Gyanvapi Mosque : उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग वाली जगह पर हिंदू पक्ष को साफ सफाई करने की इजाजत दी है।
Gyanvapi Mosque : उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। अब शिवलिंग वाली जगह पर हिंदू साफ सफाई कर पाएंगे। यह साफ सफाई जिलाधिकारी की देखरेख में होगी। हिंदुओं की इस मांग को लेकर मस्जिद पक्ष ने भी कोई विरोध नहीं किया। हिंदू पक्ष ने यहां एक याचिका में वजूखाने के आसपास साफ सफाई करने की इजाजत मांगी थी।
जिला कलेक्टर की देखरेख में होगी सफाई
सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में पेश हुईं। उन्होंने भी सरकार की तरफ से टैंक (वुजुखाने) की सफाई की मांग की थी। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में भी वुजुखाने की सफाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
बता दें कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वुजुखाना में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वुजुखाने को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज जारी रखने की छूट दी। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी थी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया था।
मथुरा ईदगाह का फैसला
इससे पहले मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह के सर्वे पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने इस मामले को लेकर कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका अस्पष्ट है। पीठ ने कहा कि आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह इस उद्देश्य के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए।

