Hit and Run Law: फिर होगी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, कानून पर अब कर्नाटक 17 जनवरी से फिर बवाल
Hit and Run Law: केंद्र सरकार ‘हिट एंड रन’ कानून (Hit And Run Law) कानून लेकर आई थी। उसके बाद से ही इसके खिलाफ ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शूरू कर दिया।
Hit and Run Law: बेंगलुरू। केंद्र सरकार ‘हिट एंड रन’ कानून (Hit and Run Law) कानून लेकर आई थी। उसके बाद से ही इसके खिलाफ ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शूरू कर दिया। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में प्रदर्शन के बाद कर्नाटक में भी प्रदर्शन होने वाला है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने बताया कि हमने इस कानून पर बैठक की। सभी सदस्यों ने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है।
कानून से इस प्रावधान को हटाने की मांग
रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कहा कि दूसरे देशों में हिट एंड रन कानून में ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि कानून से 10 साल की जेल व भारी भरकम जुर्माने के प्रावधान को हटा दें।
इस कारण ड्राइवर हैं चिंतित
नवीन रेड्डी ने कहा कि नए कानून में सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी प्रावधान की वजह से देश भर के ड्राइवर परेशान हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इस कानून में से ये प्रावधान हटा दिया जाए।