twisha case : गिरिबाला सिंह और समर्थ को राहत की उम्मीद, CBI पर बढ़ा दबाव
twisha murder case : मॉडल और फिल्म अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को सीबीआई अदालत ने आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की हिरासत 19 अगस्त तक बढ़ाने की उसकी अपील खारिज कर दी। अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत केवल 17 अगस्त तक ही बढ़ाई। अदालत ने सीबीआई को जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया।अदालत के इस रुख के बाद, 17 अगस्त ट्विशा शर्मा मामले में एक अहम तारीख बन गई है। सीबीआई पर दबाव बढ़ गया है। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जमानत मिल सकती है। दोनों जेल से रिहा हो सकते हैं। विशेष रूप से, समर्थ सिंह की 90 दिन की हिरासत अवधि 19 अगस्त को पूरी हो जाएगी। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो उन्हें जमानत मिल सकती है।
ट्विशा शर्मा मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी पर अब काफी दबाव है। अदालत ने उसे हर हाल में 17 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में दोनों आरोपियों के लिए तय समय सीमा इसी महीने समाप्त हो रही है। 90 दिन की समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने पर आरोपियों को जमानत मिल सकती है।
आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान, सीबीआई अधिकारियों ने आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की हिरासत 19 अगस्त तक बढ़ाने का अनुरोध किया। अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया और आरोपियों को केवल 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।
आरोपियों को केवल 17 अगस्त तक ही न्यायिक हिरासत में रखने को कहा
सीबीआई अदालत का कड़ा रुख जारी रहा। अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने का आदेश भी दिया। कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों के अनुसार, अदालत ने जांच एजेंसी पर निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का दबाव बढ़ा दिया है। यदि 17 अगस्त को चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, तो जांच से संबंधित आरोप और सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। हालांकि, यदि ऐसा नहीं होता है, तो आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की जेल से रिहाई का रास्ता खुल जाएगा। समय सीमा में चार्जशीट पेश नहीं किया जाना आरोपियों के लिए डिफॉल्ट बेल का आधार बन सकता है। दोनों आरोपी वैधानिक जमानत की मांग करेंगे।
12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
ट्विशा शर्मा की मृत्यु 12 मई, 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। वह मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं। 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय किया था और मॉडलिंग भी की थी। दिसंबर 2025 में उन्होंने भोपाल के वकील समर्थ सिंह से शादी की थी। शादी के महज पांच महीने बाद ट्विशा शर्मा की मौत हो गई जिसको लेकर मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच खासा विवाद हो गया। ट्विशा के मां पिता और भाई ने पति समर्थ सिंह व सास गिरिबाला सिंह पर दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए। इधर ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विशा ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की। CBI पूरे केस की जांच कर रही है।(एजेंसी)

