शिक्षक भर्ती के अंतिम रिजल्ट पर रोक लगाई हाईकोर्ट ने, जानिए क्या है वजह..?

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के फाईनल रिजल्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने एवं विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने पर दायर याचिका सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन से जवाब-तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया फाईनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता वेदप्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत कर बताया कि छ0ग0 शासन द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद एवं ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 04.05.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। इसमें अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी किया गया है। जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 की अनुसूची -2 के कॉलम 33 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है, किंतु जो विज्ञापन जारी किया गया वह केवल शिक्षक के लिए जारी किया गया एवं किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया जबकि सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग अलग पद जारी किया जाना था।

भर्ती विज्ञापन में खामियां

इस भर्ती विज्ञापन में यह दर्शित ही नहीं है कि किस विषय का कितना पद है और अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी कि उसके विषय का पद का विज्ञापन रिक्त है या नहीं। इस प्रकार पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायमूर्ति पी०पी०साहू के एकलपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है एवं प्रकरण के निराकरण तक भर्ती प्रक्रिया को फाईनल करने पर रोक लगा दिया। बता दें कि 10 जून को ही उक्त विज्ञापन के तहत परीक्षा संपन्न की गयी थी, लेकिन रिजल्ट आना शेष था।

 

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