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RTI के तहत नहीं दी जानकारी, राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

छत्तीसगढ़ न्यूज :

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सार्वजनिक सूचना को निजी बताना घरघोड़ा के पूर्व एसडीएम को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने अपील मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

छत्तीसगढ़ न्यूज : सार्वजनिक जानकारी को व्यक्तिगत करार देना घरघोड़ा के पूर्व एसडीएम को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने अपील प्रकरण में उक्त आदेश जारी किया है।

बताया गया है कि एक आवेदक ने महाजेकों को आवंटित कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर- 2 में प्रभावित क्षेत्र में डायवर्सन के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सूचना के अधिकार के तहत तत्कालीन घरघोड़ा एसडीएम ऋषा ठाकुर के समक्ष 6 मार्च 23 को आवेदन लगाया। उन्होंने1अप्रैल 18 से 31 मार्च 2022 चार वित्तीय वर्ष की जानकारी मांगी। जिस पर तत्कालीन एसडीएम ने 6 मार्च को ही मांगी गई जानकारी को व्यक्तिगत करार देते आवेदन खारिज कर दिया जिस पर आवेदक ने अपर कलेक्टर संत देवी जांगड़े के पास अपील कर जानकारी मांगी। परंतु उन्होंने एसडीएम के निर्णय को सही माना। बात नहीं बनी तो आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग आयुक्त धन्वेन्द्र जायसवाल ने एसडीएम को सुनवाई की एवं तत्कालीन एसडीएम को रायपुर बुलाया तो वही आवेदक को रायगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस से उपस्थित रहने निर्देश दिया।काउंसलिंग में आरोप साबित हुआ। तथा यह भी कहा गया कि इसलिए अधिकारी सूचना छिपा रहे हैं। राज्य सूचना आयोग ने मांगी गई जानकारी आवेदक को देने का आदेश देते हुए तत्कालीन एसडीएम पर 25हजार रुपए का जुर्माना किया है।

(लेखक डा. विजय )

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