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नई दिल्ली में धारा 163 लागू, सार्वजनिक सभा और प्रदर्शनों पर सख्त प्रतिबंध

नई दिल्ली: आज जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। जंतर-मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जानें क्या है BNSS Section 163।

दिल्ली में धारा 163 लागू

जंतर-मंतर पर हो रहे बड़े विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस ने नई दिल्ली के VVIP इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के हज़ारों जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नई दिल्ली इलाके में बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि जन-सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।

क्या है धारा 163

पुलिस की ओर से जारी एक अहम सूचना के अनुसार, BNSS की धारा 163 के तहत नई दिल्ली जिले में पहले से लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह का जमावड़ा प्रतिबंधित है। इस दौरान इलाके में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और धरने पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। नारे लगाने या सार्वजनिक भाषण देने पर भी रोक है।

हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या ऐसी ही अन्य आपत्तिजनक चीजें साथ लेकर चलने पर भी रोक है। आम तौर पर धारा 163 तब लागू की जाती है जब किसी क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो। किसी बड़े सामूहिक मानव भीड़ के जुटाव या बड़े आयोजन के कारण भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो।

पुलिस की नागरिकों से अपील

पुलिस ने नागरिकों, आने-जाने वालों और सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल न हों। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (एजेंसी)

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