UP NEWS: विदेशी नस्ल पिटबुल, रॉटविलर पाले हों तो हो जाएं सावधान, चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत

विदेशी नस्ल के पालतू कुत्तों द्वारा आजकल लगातार जानलेवा हमलों की खबरे सुनाई दे रही हैं। नगर निगम गोरखपुर इसे संज्ञान में लेते हुए अब कड़े नियम बनाया है। निगम का पूरा प्रयास है की इस तरह की कोई दुर्घटना नही हो।यहां नगर निगम अफसरों ने नोएडा-गाजियाबाद में विदेशी नस्ल के पिटबुल और रॉटविलर (rottweiler) जैसे कुत्तों के बच्चों पर जानलेवा हमलों से सबक ले लिया है।

विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने वाले हो जाएं सतर्क
इसके लिए कुछ कड़े नियम-कायदे लागू करने की तैयारी है। यह नियम पॉश इलाकों में ही लागू होंगे, जहां विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने के शौकीन ज्यादा हैं।

बिना पंजीकरण के 10 हजार जुर्माना
जल्द ही लागू होने जा रहे नियमों के मुताबिक, पंजीकरण और प्रत्येक वर्ष इसे रिनुअल (renewal) कराना होगा। इसके लिए पांच सौ रुपये देने होंगे। अगर पंजीकरण (Registration) कराए बगैर कुत्ता पाले हुए हैं तो दस हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। पंंजीकरण कराने के लिए कुछ समय देगा। उसके बाद अभियान चलाकर जुर्माना वसूलेगा।

पालने वाले हजारों में, पंजीकरण सिर्फ 126
एक अनुमान के मुताबिक, महानगर में पांच हजार से ज्यादा लोगों ने कुत्ता पाल रखा है। नगर निगम में पालतू कुत्ता रखने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक सिर्फ 126 लोगों ने ही अपने कुत्ते का पंजीकरण कराया है।

नगर आयुक्त गोरखपुर
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोंगरवाल ने बताया की नगर निगम में पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क लगाने के साथ नियम बनाए जा रहे हैं। पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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