ITR फाइल के लिए बचे हैं महज 5 दिन, अगर आपने नहीं भरा टैक्स रिटर्न तो क्या होगा? जानें यहां

Income Tax Return फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये तारीख आगे तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि आपने अबतक ITR फाइल नहीं की है तो जल्दी से कर लें। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की है। अगर 31 जुलाई तक लोग टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 लाख तक के आय वालों को 1 हजार, और 5 लाख से अधिक आय वालों को 5 हजार का जुर्माना भरना होगा।
ITR भरने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरुरत
जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वेतन के अलावा आय के अन्य सोर्स के लिए फॉर्म 16A, TDS के लिए फॉर्म 26AS, सैलरी स्लिप, होम लोन आदि की जरुरत पड़ती है।
सरकार ने पहले ही कर दिया था सावधान
रेवेन्यू सचिव संजय मल्होत्रा ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि सरकार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाएगी। रेवेन्यू सचिव मल्होत्रा ने कहा था, “हम आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बीते साल की तुलना में इस बार आईटीआर दाखिल करने की स्पीड ज्यादा है। लोगों को सलाह दूंगा कि वो आखिरी डेट एक्सटेंड होने की इंतजार में ना रहें। तारीख बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसलिए मैं उन्हें जल्द से जल्द टैक्स रिटर्न फाइल करने की सलाह दूंगा।”
ऐसे फाइल करें ITR
सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। फिर पैन कार्ड की मदद से वॉगिन करें। अब टैक्सपेयर वेतनभोगी असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म का नंबर, ITR की जानकारी सारी जानकारी भरें। इसके बाद लिखें कि आप टैक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करेंगे। अब आप समिट करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
पर्सनल ITR फाइल करने के लिए दो कैटेगरी है। ITR-1 और ITR-4 कैटेगरी में अगर आपकी सैलरी पैकेज 50 लाख से कम है को इस फॉर्म को भरने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ITR-1 में पर्सनल इंफो, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी आदि भरनी होगी। वहीं ITR-4 में इन सभी जानकारियों के साथ डिस्क्लोजर भी फाइल करनी होगी।