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मेरठ ब्लू ड्रम केस में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

मेरठ उत्तरप्रदेश : चर्चित मेरठ सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने 30 सितंबर को दोनों आरोपियों को दोषी पाया था। सजा सुनाने की सुनवाई के दौरान मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू भी अदालत में मौजूद थे।

गौरतलब है कि मुस्कान के माता-पिता ने आज सुबह अदालत में लिखित बयान दिया कि मृतक सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके अलावा, वे मुस्कान की मौत की सजा का विरोध नहीं करेंगे। उनका उससे अब कोई संबंध नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुस्कान का परिवार उससे जेल में मिलने कभी नहीं गया।

क्या हुआ था?

3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी और उनके शव को नीले रंग के ड्रम में सीमेंट में भरकर छिपा दिया। 126 सुनवाईयों के बाद अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने यह भी माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्हें दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था, “अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करता है। सभी सबूतों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और सबूत मिटाने की कोशिश भी की।”

अदालत ने दोनों दोषियों को सजा के संबंध में अपनी दलीलें पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने 19 सितंबर को दोषसिद्धि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में साफ मैसेज जाए। (एजेंसी)

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