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JSSC CGL की नियुक्तियां रहेंगी बरकरार, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने शुक्रवार को सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे सीजीएल के माध्यम से चयनित और नियुक्त किए गए लोगों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। हालांकि, परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच जारी रहेगी।

18 अगस्त को नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश हुआ था जारी

सीआईडी ​​जांच रिपोर्ट और उम्मीदवारों के विरोध का हवाला देते हुए, झारखंड सरकार ने 18 अगस्त, 2026 को एक आदेश जारी कर सीजीएल सहित कुछ भर्ती परीक्षाओं और उनके आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। सफल उम्मीदवारों आकाश गौरव और अन्य ने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों की पहचान की जा सकती है। इसलिए, कुछ उम्मीदवारों की कथित गलतियों के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया और सभी नियुक्तियों को रद्द करना उचित नहीं था। राज्य सरकार ने अदालत में एक सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं और प्रणालीगत खामियां शामिल थीं।

सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रख लिया था सुरक्षित

दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि सभी चयनित उम्मीदवारों को कथित अनियमितताओं के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसी दिन, अदालत ने नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर पहले से लगाए गए अंतरिम विराम को भी बरकरार रखा। इससे प्रभावित कर्मचारियों को अंतिम निर्णय आने तक अपने पदों पर काम जारी रखने की अनुमति मिल गई।

कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की नियुक्त

इससे पहले, 18 सितंबर को उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया था। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरके मल्लिक को जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निष्पक्ष रूप से चयनित उम्मीदवारों को जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के नवीनतम फैसले ने झारखंड सरकार के सीजीएल भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश को झटका दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कथित धांधली की सीआईडी ​​जांच जारी रहेगी। फैसले का विस्तृत आदेश अभी लंबित है। (एजेंसी)

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