Imran Khan को FRRO से मिला दूसरा नोटिस: OCI कार्ड रद्द करने की चेतावनी, 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश; एक्टर पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉलीवुड अभिनेता Imran Khan के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा कसता ही जा रहा है। मुंबई में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को एक और दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है कि उनका ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (OCI) दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए।
नोटिस में क्या कहा गया है?
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और FRRO की ओर से जारी इस नोटिस में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बिना पुलिस अनुमति के आयोजित विरोध प्रदर्शन में इमरान की मौजूदगी का जिक्र किया गया है। नोटिस के अनुसार, इमरान ने ‘आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025’ (Immigration and Foreigners Act, 2025) के तहत बने नियमों का उल्लंघन किया है।
अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 7 और धारा 29 का हवाला देते हुए इमरान को 28 अक्टूबर 2026 तक या उससे पहले भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी उन्हें एक पहला नोटिस जारी किया गया था।
15 दिनों में मांगा गया जवाब
नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत किसी भी OCI कार्ड धारक का दर्जा रद्द करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। FRRO ने माना है कि केवल FIR दर्ज होना या हिरासत में लिया जाना अपने आप में OCI रद्द करने का स्वतः आधार नहीं बनता, इसलिए उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है।
इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया
FRRO द्वारा भारत छोड़ने के आदेश और नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है। उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि नोटिस में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया गया है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है।

