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बड़गाई जमीन केस में हेमंत सोरेन की पेशी टली, 24 सितंबर को होगा आरोप गठन

Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को उस समय झटका लगा जब एक विशेष PMLA अदालत ने भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई और आरोप तय करने को स्थगित करने की सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। उस दिन आरोपों के निर्धारण पर चर्चा होगी। रांची सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एजेसी-1) ने हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में आगे की जांच करने और पूरक शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसलिए, जांच पूरी होने तक मामले की आगे की कार्यवाही और आरोपों के निर्धारण को रोक दिया जाना चाहिए।

सर्वर डाउन रहने के कारण नहीं हो सकी पेशी

सोमवार को जियो सर्वर में खराबी के कारण हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिविल कोर्ट में पेशी संभव नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप, अदालत ने आरोप तय करने की अगली तारीख 24 सितंबर निर्धारित की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में चल रही जांच का यह अर्थ नहीं है कि मूल शिकायत पर आरोप तय करने की प्रक्रिया रोक दी जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका किया खारिज

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मनी लांड्रिंग एक सतत अपराध है। पूरक शिकायत दर्ज करने से मूल शिकायत समाप्त नहीं होती और न ही मुकदमे की कार्यवाही रुकती है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।

8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े का मामला

यह मामला रांची के बड़गाई क्षेत्र में लगभग 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ईडी की जांच के बाद, इसकी सुनवाई विशेष PMLA अदालत में चल रही है। इस मामले में 17 आरोपियों में से 16 के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। अब केवल हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय होना बाकी है। शनिवार को ईडी की अदालत में बड़गाई क्षेत्र भूमि धोखाधड़ी मामले के आरोपी राज कुमार पाहन के खिलाफ आरोप तय किए गए। इससे पहले, पूर्व आईएएस अधिकारी छबी रंजन समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। (एजेंसी)

 

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