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गुजरात दंगा मामले में आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ को, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

गुजरात : गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC की तीन जजों की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए तीस्ता को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तीस्ता का पासपोर्ट अभी जब्त ही रहेगा, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगी. इसके अलावा तीस्ता गवाहों से दूर रहने का आदेश दिया गया है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था, इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद अब बुधवार को उन्हें नियमित जमानत मिल गई है।

जाने तीस्ता सीतलवाड़ पर क्या हैं आरोप

जिस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिली उसमें उनपर गुजरात दंगों के मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश रचने और गलत सबूत पेश करने का आरोप है। एक अन्य मामले में तीस्ता गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पर देश-विदेश से फंड जमा कर उसमें गबन करने की भी आरोपी हैं।

 

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