Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल और के. कविता दोनों को कोर्ट से राहत नहीं, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब नीति मामले में अरविन्द केजरीवाल और के. कविता दोनों की ही न्यायिक हिरासत की तिथि को बढ़ा दिया गया है।
Delhi Liquor Case : नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के. कविता को ही कोर्ट से राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और के. कविता की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और के. कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपी चनप्रीत सिंह की भी न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ाई गई है। तीनों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि केजरीवाल और के. कविता को सात मई को दो बजे वीजियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए।
9 अप्रैल को ख़ारिज हुई थी केजरीवाल की याचिका
इससे पहले केजरीवाल ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी और जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बार-बार समन भेजने के बाद बावजूद आप ED के समक्ष पेश क्यों नहीं हुए थे? ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।
BRS नेता की जमानत का भी किया था विरोध
इससे पहले भरी अदालत में ED ने के. कविता की जमानत का विरोध किया और बताया कि एजेंसी इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर करेगी। BRS नेता के. कविता को लेकर भरी अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘अभी भी हम के. कविता की भूमिका की जांच कर रहे हैं। अगर उसे जमानत पर बाहर आने दिया गया तो जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है।’