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दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जून तक टेलीग्राम बैन पर लगाई मुहर, सरकार के आदेश को बरकरार रखा

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसने भारत में 21 जून को होने वाली E-NEET परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। भारत में टेलीग्राम पर प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के टेलीग्राम प्रतिबंध आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह आदेश बिना सोचे-समझे जारी नहीं किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाया, जिससे टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने 21 जून को होने वाली NEET की री-एग्जाम के पेपर लीक होने की आशंकाओं के चलते यह प्रतिबंध लगाया है।

टेलीग्राम के फीचर्स ही उसको बैन करने की वजह

टेलीग्राम पर अतीत में कई बार पेपर लीक करने और फर्जी पेपर सर्कुलेट करने के आरोप लग चुके हैं। कई रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया गया है कि जालसाज और साइबर जालसाज इस प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया है कि टेलीग्राम पर सुनवाई के लिए सूचना मंगाई गई थी। उनके तर्क और जांच के निष्कर्ष रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सरकार ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने की थी।

टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर पर ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं, जिनके कारण अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। एक टेलीग्राम समूह में 2 लाख तक सदस्य हो सकते हैं। ऐप पर बड़ी फाइलें सेव की जा सकती हैं। मोबाइल नंबर के बिना भी खाते बनाए जा सकते हैं। (एजेंसी)

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