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फैजल खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख 3 जुलाई

Khan Sir News : पटना के चर्चित कोचिंग टीचर फैजल खान—जिन्हें ‘खान सर’ के नाम से जाना जाता है—की अग्रिम जमानत याचिका पर आज, मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की। बताया जा रहा है कि आज की सुनवाई में खान सर को अग्रिम जमानत न मिलने की एक वजह उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स थे।

सरकारी वकील ने कोर्ट को दी खान सर के बॉडीगार्ड के मामले की जानकारी

दरअसल खान सर के बॉडीगार्ड ने गैर-कानूनी तरीके से हथियार का लाइसेंस इस्तेमाल किया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद, कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की सुनवाई 3 जुलाई के लिए तय की। अब खान सर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

खान सर के बॉडीगार्ड लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे

खान सर के दो बॉडीगार्ड ने गोली चलाई। उनमें से एक के पास केवल उत्तर प्रदेश में मान्य लाइसेंस था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल बिहार में कर रहा था। दूसरे के पास अखिल भारतीय लाइसेंस था, लेकिन वह आत्मरक्षा के लिए जारी किया गया था, न कि अंगरक्षक के रूप में काम करने के लिए।ऐसे में दोनों के लाइसेंस बिहार में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहे थे, जो गलत है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ऑल इंडिया आर्म्स लाइसेंस रखने वाले बॉडीगार्ड का लाइसेंस रिनुअल डेट अप्रैल में ही खत्म हो चुकी है। बॉडीगार्ड ने लाइसेंस को रिनुअल नहीं कराया।

खान सर के वकील ने जमानत न मिलने पर क्या कहा?

इस बीच, खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि खान सर के दो बॉडीगार्ड—प्रदीप कुमार और सनी—के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। उनके ट्रेनिंग लाइसेंस दिल्ली और बिहार के लिए जारी किए गए थे और उनके वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। जांच अधिकारी के आने के बाद अगली सुनवाई 3 तारीख को तय की गई है।(एजेंसी)

 

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