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पीएम की डिग्री पर टिप्पणी: अदालत ने केजरीवाल, संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

अहमदाबाद।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

बता दें दोनों नेताओं के खिलाफ यहां एक मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति समीर दवे ने कहा कि दोनों ने पहले सत्र अदालत को आश्वासन दिया था कि वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए मेट्रोपोलिटन अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयान पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में 11 अगस्त को तलब किया था।

बाद में आप के दोनों नेताओं ने मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।
हालांकि, सत्र अदालत ने हाल में उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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