Mahtari Vandan Yojana पर लगी कैबिनेट की मुहर, इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

Mahtari Vandan Yojana : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में महतारी वंदन योजना को लागू किया गया है।

Mahtari Vandan Yojana : प्रदेश में आज से महतारी वंदन योजना लागू हो गई है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपये करने का फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। 75 प्रतिशत राशि शासन और 25 फीसदी राशि लघु वनोपाज संघ की ओर से वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को सुधार लाने के उद्देश्य से और आर्थिक स्वावलम्बन के लिए महतारी वंदन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के तहत ⁠21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को 12-12 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा। विधवा, परित्यता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा।मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

महतारी वंदन योजना के तहत 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं के सीधे बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है, उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार की ओर से लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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