पहलवानों के आरोपों पर Brijbhushan Sharan Singh का जवाब- ‘जो बोलना होगा, कोर्ट में बोलूंगा’

Brijbhushan Sharan Singh / बृजभूषण शरण सिंह : कुछ नामी पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह ( Brijbhushan Sharan Singh ) के बीच दंगल में पुलिस की चार्जशीट ने दांव पलट दिया है। अब बृजभूषण शरण सिंह मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर लगे आरोपों को लेकर राउज एवेंयू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी को लेकर अब बृजभूषण शरण सिंह ने सवालों का जवाब दिया है।

इस्तीफे के सवाल से भागे बृजभूषण
बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफे को लेकर सवाल किया तो वो जवाब देने से बचते रहे। बृजभूषण ने कहा कि हर सवाल का जवाब कोर्ट में दूंगा। कैमरे के सामने बोलने से कोई फायदा नहीं होना है।

जो बोलना होगा, कोर्ट में बोलूंगा: बृजभूषण
चार्जशीट पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा

, ‘कोई नई चीज नहीं आई है। जो बोलना होगा, मैं कोर्ट में बोलूंगा। आपको बताने से मेरा केस सॉल्व होने वाला नहीं है।’ उन्होंने कहा,

जो आरोप आए हैं, उसका जबाब कोर्ट में देने से मेरा फायदा है। आपको देने से नहीं कोई लाभ नहीं है।

कोर्ट ने जारी किया था समन
बताते चलें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था। अदालत ने बृजभूषण और मामले के एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को 18 जुलाई के लिए हाजिर होने का समन दिया था।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को समन जारी किया।

पुलिस ने दायर की 1500 पन्नों की चार्जशीट
पहलवानों के मसले पर हाल ही में दिल्ली दिल्ली पुलिस ने कुल 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। बृजभूषण के खिलाफ IPC की धारा 354, 354-A और 354 D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर कथित यौन शोषण के आरोप लगाए थे।

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