Brij Bhushan Singh: बृजभूषण शरण को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 20 को अगली सुनवाई
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Brij Bhushan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद Brij Bhushan Singh और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी।
दिल्ली पुलिस ने गत 15 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। छह बालिग महिला पहलवानों ने दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। इस केस में बृजभूषण के खिलाफ सात गवाह मिले हैं। यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को देने के निर्देश दिए थे।
WFI chief Brij Bhushan Singh gets interim bail by Delhi court in molestation case. The interim bail was granted on bonds of Rs 25,000 each. The court will hear the regular bail plea on Thursday. Bail was also granted to Vinod Tomar. #WrestlersProtest #BrijBhushanSharanSingh #WFI pic.twitter.com/TMloV5gmbM
— E Global news (@eglobalnews23) July 18, 2023