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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

उत्तरप्रदेश न्यूज़: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को दो पैन कार्ड मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं और उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने उनकी याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग की थी। 15 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सजा निलंबित, दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज

उच्च न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं और उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। दोनों को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार नहीं की गई। यह मामला अब्दुल्ला आज़म खान के दो पैन कार्ड से संबंधित है। आजम खान और उनके बेटे ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। अपनी याचिकाओं में, दोनों ने सजा पर रोक लगाने और अंतरिम जमानत की मांग की थी।

जौहर यूनिवर्सिटी पर ED की कार्रवाई भी चर्चा में

हाल ही में आजम खान से जुड़ा एक और मामला सुर्खियों में रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को जब्त कर लिया है। यह विश्वविद्यालय आज़म खान से जुड़ा हुआ है। फिलहाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो पैन कार्ड मामलों में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर दी है और उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। (एजेंसी)

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