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आयुष्मान योजना में झोल : छत्तीसगढ़ के 16 अस्पतालों पर कार्रवाई, 3 साल तक लगा बैन

आयुष्मान योजना

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत इलाज में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। योजना के नियमों को ताक पर रखकर मरीजों से अतिरिक्त पैसे लेने, गलत बीमारी के नाम पर इलाज का पैकेज क्लेम करने और एजेंटों के जरिए मरीजों को अस्पताल तक लाने जैसी शिकायतों पर 16 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। इन अस्पतालों पर एक से तीन साल तक योजना के तहत इलाज करने पर रोक लगाई गई है।

कार्रवाई के तहत 10 अस्पतालों को एक साल और 6 अस्पतालों को तीन साल के लिए योजना से बाहर किया गया है। खास बात यह है कि कार्रवाई की सूची में रायपुर जिले के 8 अस्पताल शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि कुछ अस्पताल आयुष्मान योजना के पैकेज का अधिक आर्थिक लाभ लेने के लिए मरीजों के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर रहे थे।

सामान्य बीमारी में गंभीर इलाज का पैकेज लेने के आरोप

शिकायतों के मुताबिक, कुछ निजी अस्पतालों द्वारा एजेंटों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों और दूसरे राज्यों से मरीजों को बुलाया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को गंभीर बताकर महंगे इलाज के पैकेज ब्लॉक किए जाने के आरोप लगे। कुछ मामलों में सामान्य शिकायतों पर हृदय रोग और किडनी फेल्योर जैसे गंभीर उपचार पैकेज का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई।

इसके अलावा, आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज की सुविधा होने के बावजूद मरीजों से अतिरिक्त रकम वसूलने की शिकायतें भी मिली थीं। मरीजों को कम पैकेज मिलने का हवाला देकर पैसे मांगने और बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप भी जांच का हिस्सा बने।

30 सितंबर को 19 अस्पतालों में हुई थी जांच

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना की स्टेट नोडल एजेंसी ने 30 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में जांच अभियान चलाया था। इस दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, कबीरधाम, कोंडागांव और कोरबा के कुल 19 अस्पतालों को जांच के दायरे में लिया गया।

टीम ने अस्पतालों में दबिश देकर योजना से जुड़े दस्तावेज, मरीजों के इलाज का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजात जब्त किए। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। लंबी जांच के बाद तीन अस्पतालों को छोड़कर शेष 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई।

10 अस्पतालों पर एक साल, 6 पर तीन साल का प्रतिबंध

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने की शिकायतें सही पाए जाने पर 10 अस्पतालों को एक-एक साल के लिए निलंबित किया गया है। वहीं, गलत पैकेज का इस्तेमाल और अन्य गंभीर अनियमितताओं के मामलों में 6 अस्पतालों पर तीन-तीन साल की कार्रवाई की गई है।

यह कार्रवाई संचालक एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ संजीव कुमार झा के निर्देश पर की गई।

इन अस्पतालों के खिलाफ हुई कार्रवाई

तीन साल के लिए निलंबित अस्पताल:

  1. स्वामी चंद्रशेखरानंद अस्पताल, जगदलपुर: ट्रैक्टर से गिरकर घायल मरीज के इलाज में हेपेटाइटिस का पैकेज ब्लॉक करने का मामला।
  2. श्रीनिवास अस्पताल, गुढ़ियारी: एजेंटों के जरिए मरीज बुलाने और सामान्य शिकायतों पर हृदय व किडनी फेल्योर के पैकेज ब्लॉक करने का आरोप।
  3. नगर अस्पताल: मध्यप्रदेश से मरीज बुलाने और निमोनिया के मरीज बताकर इलाज करने से जुड़ी अनियमितता।
  4. अनंत साई अस्पताल, तेलीबांधा: ओडिशा से मरीज बुलाने और सामान्य शिकायतों को गंभीर बताकर पैकेज ब्लॉक करने का मामला।
  5. पल्स अस्पताल, भिलाई: एजेंटों के जरिए मरीज बुलाने, बाहर से दवाएं मंगवाने और कूटरचित दस्तावेजों का मामला।

एक साल के लिए निलंबित अस्पताल:

  1. महावीर अस्पताल, शंकर नगर: आयुष्मान हितग्राही से 80 हजार रुपये अतिरिक्त लेने और पंजीकृत स्थान से अलग अस्पताल संचालन का मामला।
  2. एसके केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ीनाका: ज्यादातर मरीजों को निमोनिया बताकर भर्ती करने और इलाज करने की शिकायत।
  3. जय जगन्नाथ अस्पताल, कबीरधाम: मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायत जांच में सही पाई गई।
  4. अशोक प्रसूति मंदिर, बिलासपुर: गलत पैकेज से इलाज और दस्तावेजों में कमियां मिलने का मामला।

इसके अलावा नेताम हॉस्पिटल, कबीरधाम, हरिकृष्णा केयर हॉस्पिटल, कोरबा और केयर एंड केयर हॉस्पिटल, बिलासपुर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में योजना का गलत इस्तेमाल और मरीजों से अतिरिक्त वसूली की शिकायतें स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। विभाग की इस कार्रवाई को योजना में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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