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Nithari Kand पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द

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Nithari Kand : न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फैसला दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ दोनों की अपील भी मंजूर कर ली गई।

Nithari Kand : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड में सीबीआइ कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। उक्त मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया।

कोली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या व दुष्कर्म करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। पंढेर को तीन मामलों में फांसी की सजा मिली है। नोएडा की पंढेर की कोठी में निठारी गांव की लड़कियों को लाकर हत्या की गई थी।

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