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4 साल वाले पहले, 6 साल वाले बाद में… अग्निवीरों की पेंशन, सीनियारिटी और प्रमोशन का पूरा फॉर्मूला आया सामने

नई दिल्ली। सेवा विस्तार और स्थायी भर्ती को लेकर रक्षा अधिकारियों ने पेंशन, पदोन्नति, सीनियारिटी और शादी से जुड़े अहम नियमों पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी बैच के अग्निवीर चाहे 4 वर्ष में स्थायी हों या 6 वर्ष में, वे सभी एक ही समय पर पेंशन पाने के पात्र होंगे। इसके अलावा, सेवा अवधि की परवाह किए बिना हर अग्निवीर अपने से बाद वाले बैच के जवानों से हमेशा वरिष्ठ माना जाएगा।

2 साल का सेवा विस्तार और स्थायीकरण का प्रावधान

हाल ही में सरकार द्वारा घोषित नीतिगत बदलावों के तहत 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। इसके उपरांत, निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने और व्यक्तिगत सहमति देने वाले पात्र जवानों को सेना में स्थायी सेवा का अवसर दिया जाएगा।

पेंशन गणना और 15 वर्ष की सेवा का नियम

भारतीय सेना में 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद जवान पेंशन के हकदार बनते हैं। अग्निवीरों के मामले में भी स्थायी होने के बाद 15 वर्ष की सेवा पर ही पेंशन लागू होगी। अधिकारियों ने रेखांकित किया कि 6 वर्ष बाद स्थायी होने वाले जवान भी अपने बैच के उन साथियों के साथ ही पेंशन के योग्य होंगे जो 4 वर्ष में पक्के हो गए थे।

इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पहले बैच के 25 फीसदी जवान जो वर्ष 2026 में स्थायी होंगे, वे 15 वर्ष बाद यानी 2041 में पेंशन के पात्र बनेंगे। वहीं, इसी बैच के शेष 75 फीसदी जवान 2 वर्ष के विस्तार के बाद 2028 में स्थायी होंगे, लेकिन वे भी 2041 में ही पेंशन योग्य माने जाएंगे। ऐसा इसलिए संभव होगा क्योंकि उनके 2 वर्ष के अतिरिक्त अग्निवीर सेवाकाल को पेंशन गणना के लिए सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा।

प्रमोशन में 4 वर्ष वालों को तरजीह, सीनियारिटी रहेगी सुरक्षित

पदोन्नति के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि बैच के भीतर पहले उन 25 फीसदी जवानों को मौका मिलेगा जो 4 वर्ष में स्थायी हुए हैं। उनके बाद 75 फीसदी वाले वर्ग का नंबर आएगा। हालांकि, बैच की आपसी सीनियारिटी के स्तर पर यह स्पष्ट है कि 6 वर्ष में पक्के होने वाले जवान भी अपने से जूनियर बैच के किसी भी जवान से हर हाल में सीनियर रहेंगे।

विवाह की पात्रता और 27 वर्ष की आयु की चुनौती

सेना में नियमित सैनिक बनने के लिए अभ्यर्थी का अविवाहित होना अनिवार्य है, जिसका अर्थ है कि स्थायी होने से पहले जवान विवाह नहीं कर सकते। साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु में भर्ती होने वाले जवानों में से जो 21 वर्ष में भर्ती होकर 4 साल में स्थायी होंगे, वे 25 वर्ष की आयु के बाद विवाह कर सकेंगे।

वहीं, 6 वर्ष में स्थायी होने वाले 75 फीसदी जवान तब तक अधिकतम 27 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे। इस स्थिति में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे 27 वर्ष की उम्र तक विवाह नहीं कर सकेंगे? इस विषय पर एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 2 वर्ष के सेवा विस्तार वाले जवानों के विवाह संबंधी नियमों पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में नियमितीकरण के समय अविवाहित रहने का नियम प्रभावी है। अधिकारी के अनुसार, योजना का मूल ढांचा तय हो चुका है और इसकी तकनीकी बारीकियों पर अभी काम जारी है।

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