Good News: इस काम के लिए अब आधार जरूरी नहीं, केंद्र सरकार ने दिया आदेश…

केंद्र सरकार ने जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस अब इस आशय के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकेगा। यह ऑथेंटिकेशन स्वैच्छिक होगा। गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के साथ जनगणना कमिश्नर के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन मान्य होगा। सरकार के इस फैसले का मकसद सेवाओं तक पहुंच में सुधार व लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना है।
यह है नोटिफिकेशन
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं का विकल्प चुनने की अनुमति होगी।
डेटा सुरक्षा जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि डोमेन में आधार सत्यापन लागू करते समय गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करना जरूरी है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और सिस्टम की अखंडता बनी रहे।