Wed. Oct 21st, 2026

पुलिस की 3 दिन की रिमांड अर्जी खारिज: सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर कथित अनाधिकृत प्रवेश को लेकर हिरासत में भेजे गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। बुधवार को नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों नेताओं की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

दिल्ली पुलिस की 3 दिन की हिरासत की मांग नामंजूर

अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। पुलिस का तर्क था कि मामले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपियों को कस्टडी में रखा जाना जरूरी है। हालांकि, अदालत ने पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को तिहाड़ जेल ले जाया गया। जेल प्रशासन की कानूनी और कागजी औपचारिकताओं में देरी के चलते बुधवार को ही उनकी रिहाई होना मुश्किल माना जा रहा है।

हाईकोर्ट के रुख के बाद वापस ली थी रिट याचिका

इससे पहले दोनों नेताओं ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाए जाने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के सीधे अनुच्छेद 226 के तहत आने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले रिवीजन पिटीशन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल होना चाहिए। उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियों के बाद दोनों नेताओं ने अपनी अर्जी वापस लेकर निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां से अब उन्हें राहत मिल गई है।

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