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खुले में खोया और पनीर लाना-ले जाना पड़ेगा भारी! FSSAI की गाइडलाइन जारी, 6 महीने जेल तक का प्रावधान

नई दिल्ली। आगामी दशहरा, करवा चौथ और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और लापरवाही बरतने वाले व्यापारियों पर सख्त रुख अपना लिया है। बाजार में खोया, पनीर, कच्चे मांस और मछली की भारी मांग के बीच प्राधिकरण ने सप्लाई चेन, परिवहन और पैकेजिंग को लेकर एक नई विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत अब खुले में इन संवेदनशील खाद्य सामग्रियों की ढुलाई या बिक्री करने पर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को 6 महीने तक की जेल और लाखों रुपये के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

सही तापमान बनाए रखना हुआ अनिवार्य

FSSAI के अनुसार, खोया, पनीर, कच्चा मीट और मछली अत्यधिक संवेदनशील उत्पाद हैं जो सामान्य तापमान पर जल्दी खराब हो जाते हैं। उचित तापमान न मिलने की स्थिति में इनमें बैक्टीरिया और रोगाणुओं के तेजी से पनपने का खतरा रहता है, जिससे गंभीर खाद्य जनित बीमारियां फैल सकती हैं। नए निर्देशों के तहत उत्पादन केंद्र से लेकर रिटेल काउंटर और अंतिम उपभोक्ता तक पूरी सप्लाई चेन के दौरान निर्धारित तापमान नियंत्रित रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री को नमी, धूल-मिट्टी, कीड़े-मकोड़ों, भौतिक नुकसान और अन्य सामग्रियों से होने वाले क्रॉस-कंटैमिनेशन से बचाना जरूरी होगा।

कवर्ड वाहनों में ही होगी ढुलाई, जूट के बोरों के इस्तेमाल पर रोक

नए दिशानिर्देशों के तहत खोया और पनीर का परिवहन केवल साफ-सुथरे, पूरी तरह ढके हुए और हाइजीनिक वाहनों में ही किया जा सकेगा। किसी भी सूरत में खुले वाहनों में इन सामग्रियों को ढोने की अनुमति नहीं होगी। पैकेजिंग को लेकर भी कड़े नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत केवल प्रमाणित ‘फूड ग्रेड पैकेजिंग’ सामग्री का ही इस्तेमाल मान्य होगा। खाद्य सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली सामान्य बोरियों, जूट के थैलों या अमानक प्लास्टिक कवर्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी कारोबारियों को आपूर्ति श्रृंखला, खरीद-बिक्री के पूरे बिल और ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे और पुलिस के साथ संयुक्त चेकिंग, मौके पर नष्ट होगा अमानक सामान

नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, क्षेत्रीय दफ्तरों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को अलर्ट कर दिया है। त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख चेकपोस्टों पर विशेष निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान जो भी खाद्य सामग्री तय मानकों पर खरी नहीं उतरेगी, उसे तुरंत जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि अस्वच्छ और मिलावटी सामान बाजार तक न पहुंच सके।

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